पंजाब सरकार द्वारा गरीब परिवारों की सहायता के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत घर के कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाने पर परिवार को 20,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है।