मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के नगर सुधार ट्रस्टों के अलॉटियों के लिए गैर-निर्माण शुल्क और बकाया अलॉटमेंट राशि से संबंधित एकमुश्त राहत (ओ.टी.आर.) नीति को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से अलॉटियों को बड़ी राहत मिलेगी और उन पर लगाया गया ब्याज माफ कर दिया जाएगा।