आयोग ने यह जानकारी भी जिला चुनाव अधिकारी से मांगी है कि आचार संहिता के अनुपालन हेतु राजा वड़िंग को जिले की सीमा से तड़ी पार क्यों नहीं किया गया।
आयोग ने यह जानकारी भी जिला चुनाव अधिकारी से मांगी है कि आचार संहिता के अनुपालन हेतु राजा वड़िंग को जिले की सीमा से तड़ी पार क्यों नहीं किया गया।
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रधान एवं लुधियाना से सांसद 0अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग द्वारा स्वर्गीय केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह के प्रति की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में रिटर्निंग अधिकारी, तरन तारन की रिपोर्ट को असंतोषजनक पाए जाने पर जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर, तरन तारन को 6 नवंबर 2025 को पेश होने के आदेश दिए हैं।
आयोग ने यह जानकारी भी जिला चुनाव अधिकारी से मांगी है कि आचार संहिता के अनुपालन हेतु राजा वड़िंग को जिले की सीमा से तड़ी पार क्यों नहीं किया गया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि सहायक रिटर्निंग अधिकारी-कम-नायब तहसीलदार जसविंदर सिंह द्वारा आज आयोग को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाई गई, जिसके चलते जिला चुनाव अधिकारी को तलब किया गया है।
यह भी उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को भी 6 नवंबर 2025 को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए तलब किया जा चुका है।
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