पुलिसिंग की कार्य कुशलता को और बेहतर बनाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम के तहत पंजाब पुलिस ने किसी भी पुलिस थाने या यूनिट में तैनात मुख्य हवलदार (मुंशी) के लिए कार्यकाल सीमा अधिकतम दो वर्ष निर्धारित कर दी है।