पंजाब राज्य बाल अधिकार रक्षा आयोग ने निजी स्कूलों द्वारा गर्मियों और सर्दियों के मौसम में स्कूल खुलने के समय संबंधी शिक्षा विभाग के आदेशों का पालन न करने पर सख्त नोटिस लिया है।
पंजाब राज्य बाल अधिकार रक्षा आयोग ने निजी स्कूलों द्वारा गर्मियों और सर्दियों के मौसम में स्कूल खुलने के समय संबंधी शिक्षा विभाग के आदेशों का पालन न करने पर सख्त नोटिस लिया है।
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब राज्य बाल अधिकार रक्षा आयोग ने निजी स्कूलों द्वारा गर्मियों और सर्दियों के मौसम में स्कूल खुलने के समय संबंधी शिक्षा विभाग के आदेशों का पालन न करने पर सख्त नोटिस लिया है।
आयोग के चेयरमैन कंवरदीप सिंह ने बताया कि कई निजी स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों की अनदेखी करते हुए निर्धारित समय से पहले स्कूल खोलते हैं, जिससे धुंध और ठंड के मौसम में बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। हाल ही में कई स्थानों पर स्कूल बसों के साथ दुर्घटनाओं के मामले सामने आए हैं, जिससे बच्चों की जान को खतरा हुआ है।
इस मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि जो भी निजी स्कूल सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्कूल द्वारा सरकारी आदेशों का पालन नहीं किया जाता और कोई दुर्घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल और प्रबंधकों की होगी।
इस संबंधी आयोग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, बाल सुरक्षा अधिकारियों और पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि वे स्कूलों में सरकारी आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करें।
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