हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने बिजली बिल से संबंधित एक शिकायत की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता को हुई मानसिक और आर्थिक परेशानी के मद्देनजर 2 हजार  रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।