गैर-प्रमाणित और गैर-मानक कृषि उत्पादों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने फाजिल्का जिले में छापेमारी के दौरान समय समाप्त हो चुकी खाद के 111 बैग जब्त किए हैं और मलेरकोटला में एक बिना लाइसेंस के बीज विक्रेता के खिलाफ सीड (कंट्रोल) ऑर्डर 1983 और सीड रूल्स 1968 के उल्लंघन के आरोप में शिकायत दर्ज की गई है।
फाजिल्का में समय समाप्त हो चुकी खाद जब्त, मलेरकोटला में बिना लाइसेंस के बीज विक्रेता के खिलाफ शिकायत दर्ज
नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए, फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत की जाएगी सख्त कार्रवाई: खुड्डियां
खबर खास, चंडीगढ़ :
गैर-प्रमाणित और गैर-मानक कृषि उत्पादों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने फाजिल्का जिले में छापेमारी के दौरान समय समाप्त हो चुकी खाद के 111 बैग जब्त किए हैं और मलेरकोटला में एक बिना लाइसेंस के बीज विक्रेता के खिलाफ सीड (कंट्रोल) ऑर्डर 1983 और सीड रूल्स 1968 के उल्लंघन के आरोप में शिकायत दर्ज की गई है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि फाजिल्का के मुख्य कृषि अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने पंजावा मॉडल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सर्विस सोसायटी लिमिटेड में छापेमारी के दौरान 111 बैग खाद जब्त किए। उन्होंने बताया कि टीम ने सोसायटी के गोदामों की नियमित जांच के दौरान यह खाद बरामद की।
उन्होंने बताया कि टीम ने हिंदुस्तान बी.ई.सी. टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया) के 25 बैग, मालवा इंडस्ट्रियल एंड मार्केटिंग फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (मिफको) (पोटाश 14.5) के 45 बैग, हिंदुस्तान बी.ई.सी. टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कोरगो जिप्सम) के 31 बैग और मालवा इंडस्ट्रियल एंड मार्केटिंग फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (मिफको) (माइकोराइजा) के 10 बैग बरामद किए हैं।
कृषि मंत्री ने बताया कि इसके अलावा टीम को सोसायटी के दूसरे गोदाम में यूरिया खाद के साथ संग्रहीत जिप्सम खाद भी मिली है। टीम ने स्टॉक रजिस्टर जब्त कर लिए और खाद की जांच के लिए यूरिया खाद के नमूने एकत्र किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
खुड्डियां ने बताया कि विभाग ने फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत पंजावा मॉडल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सर्विस सोसायटी लिमिटेड में उपलब्ध खादों की बिक्री पर रोक लगा दी है और स्टॉक रजिस्टर जब्त कर लिए हैं। इसके अलावा, सोसायटी के सचिव ओम प्रकाश, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं फाजिल्का और संबंधित खाद कंपनियों को भी नोटिस जारी किया गया है।
बिना लाइसेंस के बीज विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने संबंध में जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि संगरूर के मुख्य कृषि अधिकारी की निगरानी में एक अन्य टीम ने संगरूर के किसानों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मलेरकोटला स्थित अनाज मंडी में मैसर्स संकल्प रिटेल स्टोर पर छापा मारा।
अपनी शिकायत में किसानों ने बताया कि उन्होंने 3,300 रुपए प्रति बैग की दर से मक्का बीज (पायनियर 1899) के 21 बैग खरीदे, लेकिन डीलर ने बिल देने से इनकार कर दिया।
टीम द्वारा की गई जांच में पाया गया कि कंपनी के बीज लाइसेंस (संख्या एम के टी/सीड/189) की वैधता 22 अप्रैल 2024 को समाप्त हो चुकी थी, और डीलर बिना लाइसेंस नवीनीकरण या बिल जारी किए बीज बेच रहा था, जो कि सीड (कंट्रोल) ऑर्डर 1983 की धारा 3 और 9 का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि डीलर ने सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 की धारा 18 (1) और 18 (2) और सीड रूल्स 1968 की धारा 38 का भी उल्लंघन किया है।
खुड्डियां ने बताया कि इन उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के खिलाफ सीड (कंट्रोल) ऑर्डर 1983 और सीड रूल्स 1968 के तहत शिकायत दर्ज करवाई गई है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडनीय अपराध है। कंपनी के मालिक और प्रतिनिधियों के खिलाफ थाना सिटी-1, मलेरकोटला में शिकायत दर्ज करवाई गई है।
गुणवत्ता नियंत्रण अभियान के तहत की गई कार्रवाई पर कृषि मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान खाद डीलरों/कंपनियों के कुल 87 लाइसेंस रद्द किए गए हैं और खाद डीलरों/कंपनियों के खिलाफ 08 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
इसी तरह, 2024-25 के दौरान कीटनाशक डीलरों/कंपनियों के कुल 116 लाइसेंस रद्द किए गए और कीटनाशक डीलरों एवं कंपनियों के खिलाफ 05 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
Comments 0