सभी जिला अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को जारी किए निर्देश
खबर खास, चंडीगढ :
प्रदेश में ग्राम पंचायतों के आम चुनाव 15 अक्टूबर 2024 को होने जा रहे हैं, और इच्छुक उम्मीदवार 4 अक्टूबर 2024, शाम 3 बजे तक अपने नामांकन पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की सुविधा के लिए आयोग द्वारा सभी जिला चुनाव अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों द्वारा संबंधित प्राधिकरणों के नियमों या प्रक्रियाओं के अनुसार नामांकन पत्रों के साथ “नो ड्यू सर्टिफिकेट” या “नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट” संलग्न करना अनिवार्य है और यदि किसी उम्मीदवार को प्रयासों के बावजूद उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होता है, तो वह एक हलफनामा, जिसमें स्पष्ट किया गया हो कि वह संबंधित प्राधिकरण का कोई कर या अन्य बकाए का देनदार नहीं है और पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 11 के अनुसार, उसके पास किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित संपत्ति का अवैध कब्जा नहीं है।
उन्होंने आगे बताया कि हलफनामा (एफिडेविट) तैयार करने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ओथ कमिश्नर द्वारा सत्यापित या नोटरी से प्रमाणित हलफनामा ही मान्य होंगे। रिटर्निंग अधिकारी संबंधित नामांकन पत्रों को स्वीकार करेगा और हलफनामे को संबंधित प्राधिकरण को भेजने के साथ-साथ 24 घंटे के भीतर इस संबंध में रिपोर्ट जमा करने के निर्देश जारी करेगा और कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 के अनुसार संबंधित उम्मीदवार डिफॉल्टर या अवैध कब्जाधारी नहीं है।
उन्होंने आगे कहा कि उपरोक्त के अलावा आयोग द्वारा यह निर्देश भी जारी किए गए हैं कि बीडीपीओ कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार यदि ग्राम पंचायत या संबंधित प्राधिकरण से किसी प्रकार का कोई बकाया वसूली योग्य है, तो इसकी पंचायत-वार सूची बीडीपीओ कार्यालय द्वारा तैयार करने के बाद संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए, जो नामांकन स्वीकार करते समय उस सूची को अपने पास संदर्भ के लिए रखेगा। यदि सूची में किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई बकाया दर्ज है, तो संबंधित उम्मीदवार बकाया भुगतान के संबंध में प्रमाण जमा कर सकता है।
अन्य विवरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यदि उम्मीदवार द्वारा बकाया का भुगतान नहीं किया गया है, तो उसे संबंधित प्राधिकरण के समक्ष बकाया जमा करने का उचित अवसर दिया जाएगा और उसे बकाया भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए नामांकन पत्रों की जांच शुरू होने तक यानी 5 अक्टूबर 2024 सुबह 11 बजे तक का समय दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारियों को जारी किए गए उपरोक्त निर्देशों की प्रति राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।