खबर खास, नई दिल्ली :
शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आज, शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी है। यह जमानत केजरीवाल को मनी लॉड्रिंग मामले में मिली है जिसे ईडी देख रही है। आज जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 90 दिनों की कैद झेली है। हम निर्देश देते हैं कि उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। हम जानते हैँ कि वह एक निर्वाचित नेता हैं। लेकिन अंतरिम जमानत के बावजूद केजरीवाल को सीबीआई मामले में जेल में रहना होगा।
अपनी गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। नौ अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही करार दिया था। इसी फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही करार दिया था। इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका पर ED से जवाब मांगा था।