खबर खास, चंडीगढ़:
पंजाब में नाबालिग बच्चों की ओर से वाहन चलाने पर अब सख्त कार्रवाई होगी और यह कार्रवाई भी वाहन चलाने वाले नाबालिग बच्चों के माता-पिता पर होगी। इसके तरह अब 3 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 31 जुलाई से सख्त कानून लागू किए जा रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक पंजाब के एडीजीपी (ट्रैफिक) ने इस संबंध में सभी जिलों के एसएसपी और पुलिस कमिश्नरों को आदेश जारी कर दिए हैं। एडीजीपी के आदेश के मुताबिक 31 जुलाई के बाद अगर कोई नाबालिग यानी कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा दोपहिया वाहन या कार चलाता पकड़ा गया तो उसके माता-पिता या वाहन मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्तों और सभी एसएसपी को जुलाई माह के दौरान जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को वाहन देने वाले मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी।