11 साल पुराने ड्रग तस्करी मामले में जगदीश भोला समेत 17 लोगों को सजा

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खबर खास, चंडीगढ़:

ईडी की विशेष अदालत ने 11 साल पुराने 6000 करोड़ की इंटरनेशनल ड्रग तस्करी से जुड़े मनी लॉड्रिंग के मामले में पंजाब पुलिस के बर्खास्त डीएसपी जगदीश भोला को सजा सुनाई है। भोला के साथ इस मामले में अन्य 17 लोगों को भी दोषी ठहराया गया है। सजा पाने वालों में जगदीश भोला की पत्नी और ससुर का नाम भी शामिल है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए जगदीश भोला, मनप्रीत, सुखराज, सुखजीत सुखा, मनिंदर, दविंदर सिंह हैप्पी और अवतार सिंह को 10-10 साल की कैद सुनाई है। इसके अलावा भोला की पत्नी गुरप्रीत कौर, अवतार सिंह की पत्नी संदीप कौर, जगमिंदर कौर औलख, गुरमीत कौर, अरमजीत सिंह और जगदीश भोला के ससुर दिलीप मान को भी 3-3 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा गुरप्रीत सिंह, सुभाष बजाज और अंकुर बजाज 5-5 साल जेल में रहेंगे।

जानकारी के मुताबिक इस ड्रग तस्करी मामले में कुल 23 आरोपी शामिल थे। इनमें से चार की मौत हो चुकी है। जगदीश भोला के पिता बलशिंदर का नाम भी इस केस में था। हालांकि भोला के पिता की मौत हो चुकी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह अदालत आए थे। उनके मुताबिक चार चार्जशीट में फैसला आया है। जांच के बाद दोषियों द्वारा नशे की आदमन से बनाई प्रॉपर्टी अटैच की थी। इनकी प्रॉपर्टी की मार्केट कीमत 400 करोड़ रुपये से अधिक थी।

11 साल पुराना है मामला

गौरतलब है कि ड्रग तस्करी का यह मामला 2013 में सामने आया था। इस मामले में अर्जुन अवॉर्डी पहलवान रुस्तम-ए-हिंद और पंजाब पुलिस के बर्खास्त डीएसपी जगदीश सिंह भोला को पकड़ा गया था। जांच में खुलासा हुआ था कि यह रैकेट पंजाब सहित विदेशों तक फैला हुआ है। इस केस के प्रकाश में आने से पंजाब के कई राजनीतिक लोगों पर भी सवाल उठे थे। ड्रग रैकेट 6 हजार करोड़ का बताया गया था। साल 2019 में इस मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई की अदालत ने 25 लोगों को एनडीपीएस के तहत सजा सुनाई थी।

भोला ने कही थी फांसी देने की बात

इस मामले में आरोपी जगदीश भोला के पिता बलशिंदर सिंह की 24 जुलाई को मौत हुई थी। इस दौरान भोला 26 जुलाई अपने पिता के अंतिम संस्कार में जेल से अपने गांव आया था। इस मौके पर भोला ने कहा था कि उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है और इसके पीछे सरकारें हैं। इसकी सीबीआई जांच की जानी चाहिए। अगर वह जांच में दोषी मिलता है तो बेशक उसे फांसी दे दी जाए।

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