इन शर्तों पर होगी अमृतपाल सिंह की रिहाई, पढ़िए क्या नहीं कर पाएंगे बाहर आकर

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खबर खास, चंडीगढ़:

खडूर साहिब से सांसद चुने गए अमृतपाल सिंह को कड़ी शर्तों के बीच पैरोल दी गई है। चार दिन की पैरोल के दौरान अमृतपाल सिंह पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गईं हैं। अमृतपाल सिंह सांसद के रूप में शप्थ लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वह अन्य सांसदों की तरह शप्थ नहीं ले पाएंगे। अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट ने अमृतपाल सिंह की अस्थायी रिहाई के आदेश जारी किए हैं और इसकी प्रति भी भेजी है।

जानकारी के मुताबिक रिहाई के आदेश पर लिखी शर्तों के मुताबिक अमृतपाल सिंह पैरोल के दौरान दिल्ली में ही रहेंगे और पंजाब नहीं आ पाएंगे। अमृतपाल सिंह अपने संसदीय क्षेत्र भी नहीं आ पाएंगे। पैरोल के दौरान भी अमृतपाल सिंह पर सुरक्षा घेरा रहेगा और अमृतपाल सिंह हवाई, सड़क या रेल मार्ग से दिल्ली लाए जाएंगे, यह भी गुप्त रखे जाएंगे। उन्हें दिल्ली लाए जाने पर भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस पर अमृतपाल सिंह के परिवार ने भी प्रतिक्रिया दी है। उनके माता पिता ने उन्हें पंजाब आने देने की पिता तरसेम सिंह और मां बलविंदर कौर ने अमृतपाल सिंह को पंजाब आने की इजाजत देने की मांग की है ताकि अमृतपाल सिंह खडूर साहिब की जनता का धन्यबाद कर सकें।

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